Buddhadarshan News, New Delhi तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों पर बच्चों की टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों औऱ संघ शासित राज्यों को पत्र लिखा है कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार करें जो उन खुदरा दुकानों को निगम प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से मंजूरी इस शर्त के साथ दी जाय कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत दूकानें टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि जैसे गैर-तंबाकू उत्पाद, जो कि विशेष रूप से बच्चों के लिए होती हैं, की बिक्री नहीं कर सकती हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी. बता दे कि सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (क) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक पहले से ही है. माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से तंबाकू उत्पादों के सेवन में काफी हद तक कमी आएगी.